पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

Update: 2022-10-03 17:25 GMT

पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है।

हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रामपुर भूड़ की मढैया गांव निवासी किसान पदम सिंह का परिवार रहता है। पदम सिंह नशा करने और जुआ खेलने का आदी था। जुए में हारने के कारण पदम सिंह पर करीब चार लाख रुपये का कर्ज भी हो चुका था। उसकी पत्नी इंद्रावती इसका अक्सर विरोध करती थी।

इस बात को लेकर दोनों में विवाद रहता था। पति ने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए 18 नवंबर 2018 की शाम तीन बजे पत्नी इंद्रावती को आम के बाग में ले गया और यहां पैर बांधकर पेड़ पर उल्टा लटका दिया था। इसके बाद पदम सिंह ने इंद्रावती की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। घटना से उस समय क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। हत्या के मामले में मृतका के बेटे ओमवीर ने अपने पिता पदम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने पदम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

उस समय से ही वह जेल में बंद है, उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। मुकदमा एडीजे चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा रहा था। सोमवार को न्यायालय में मुकदमे में सुनवाई की अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम भरोसे ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय में पदम सिंह को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यूज़ क्रेडिट: amritvichar

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