अस्पताल प्रशासन ने आरोपी डॉ. अजय वैद्य के ऑपरेशन करने पर रोक लगाई

वसूली के आरोपी डॉक्टर के ऑपरेशन करने पर रोक

Update: 2024-05-02 05:42 GMT

मथुरा: बलरामपुर अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के नाम पर मरीज से 4300 रुपए वसूली के आरोपी संविदा नेत्र रोग विशेषज्ञ की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अस्पताल प्रशासन ने आरोपी डॉ. अजय वैद्य के ऑपरेशन करने पर रोक लगा दी है.

उन्नाव हसनगंज के सुशील सिंह ने मां रामरानी के मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के नाम पर बलरामपुर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में संविदा पर तैनात डॉ. अजय वैद्य पर 4300 रुपए वसूली का आरोप लगाया था. डॉक्टर ने लेंस के नाम पर पैसे लिए लेकिन मरीज को अस्पताल से मुफ्त मिलने वाला लेंस लगायाअस्पताल प्रशासन ने नोटिस जारी की. साथ ही आपरेशन पर रोक लगा दी.

जब तक जांच चलेगी, डॉ. अजय वैद्य मरीजों के ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बलरामपुर अस्पताल

दुराचारी को दस साल की कैद और जुर्माना: अपहरण और दुराचार के आरोपी गंगा जोशी को घटना का दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने 10 वर्ष कारावास एवं 27 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह एवं प्रवीन अवस्थी ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 7 जनवरी 14 को ठाकुरगंज थाने में दर्ज कराई थी. नाबालिग के पिता ने गंगा जोशी पर संदेह जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई.

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