हाईकोर्ट ने की ट्रांसफर, विशेष पीठ करेगी सुनवाई

Update: 2022-07-11 08:57 GMT

इस मामले की सुनवाई अब विशेष पीठ करेगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई तय की है। इससे पहले निचली अदालत ने सैफी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही बताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोपी खालिद सैफी की जमानत वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को विशेष पीठ को ट्रांसफर कर दी।

इस मामले की सुनवाई अब विशेष पीठ करेगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई तय की है। इससे पहले निचली अदालत ने सैफी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही बताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सैफी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन का संस्थापक है। याचिकाकर्ता ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से संबंधित एक मामले में जमानत मांगी है।


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