हाईकोर्ट ने पूर्व ईओ और क्लर्क को किया तलब, घूस मांगने को लेकर हुआ था विवाद

Update: 2022-11-19 10:10 GMT

खरखौदा न्यूज़: नगर पंचायत द्वारा छह महा पूर्व चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अधिवक्ता से विवाद होने पर अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट में वाद दायर करने के बाद वाद मंजूर करते हुए कोर्ट ने ईओ व क्लर्क को कोर्ट में तलब किया है। नगर पंचायत द्वारा कस्बे में मई माह में पूर्व अधिशासी अधिकारी शशि प्रभा चौधरी की टीम ने नगर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। जिसमें मकानों के सामने रैंप, टीन सैड के अलावा पूर्व सांसद द्वारा थाने के पास बनवाए गए यात्री शेड आदि को तोड़ा गया था। कस्बा निवासी अधिवक्ता अरुण शर्मा ने मकान के आगे मानक के अनुसार बने रैंप की तोड़ने पर ऐतराज जताया था। तथा तय मानक में रैंप बना होने की बात कही थी। जिसको लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक हो गई थी। अधिवक्ता ने घूस मांगने का भी आरोप लगाते हुए अधिशासी अधिकारी व क्लर्क अनिल गौड़ के खिलाफ थाने पर तहरीर दी थी।

थाने से तब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में वाद दायर कर दिया। जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए अधिशासी अधिकारी शशि प्रभा चौधरी व क्लर्क अनिल गौड़ को नोटिस भेज आगामी नौ दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। अधिशासी अधिकारी शशि प्रभा चौधरी का खरखौदा से उसी दौरान स्थानांतरण हो गया था तथा उन्हें सरधना नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई थी।

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