हाईकोर्ट ने DM, कमिश्नर व अध्यक्ष विकास प्राधिकरण वाराणसी सहित संबंधित अधिकारियों को किया तलब
वाराणसी। प्रयागराज उच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना की अवमानना रिट याचिका संख्या 7369/2023 वीरेंद्र उपाध्याय व अन्य बनाम एस. राजलिंगम कलेक्टर वाराणसी, आंकाक्षा सिंह भूमि अवाप्ति अधिकारी, कौशल राज शर्मा कमिश्नर/ चैयरमेन वाराणसी डेवेलपमेन्ट अथार्रिटी, अभिषेक गोयल उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी, सुधीर वर्मा सचिव वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी में बुधवार को उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल के समक्ष वादी वीरेंद्र उपाध्याय व अन्य के सीनियर अधिवक्ता अजय कुमार सिंह व आशीष कुमार सिंह व तेजश सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष किसानों को पक्ष रखते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 31 मई को रिट याचिका संख्या 61219/2011 ठाकुर प्रसाद व अन्य के मुकदमे का निस्तारण जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया था कि जिन किसानों ने अभी तक मुआवजा नहीं लिया है, उनकी भूमि को 6 सप्ताह के अंदर अवार्ड या अन्य विधिक कार्यवाही की जाए, तब तक इन किसानों के मालिकाना हक में कोई हस्तक्षेप न किया जाये।
परंतु प्रशासन व वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आदेश का अनुपालन न करते हुए मौके पर वादी वीरेंद्र उपाध्याय व अन्य किसानों की भूमि पर सीमेंटेड पीलर लगाकर बिना मुआवजा व अवार्ड किये कब्जा किया जाने लगा। इसके संबंध में वादी ने संबंधित जिला प्रशासन को रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से कार्रवाई रोकने व न्यायालय के आदेश का पालन करने का अनुरोध किया गया, परंतु जिला प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई न करते हुए जबरदस्ती भूमि पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दिया। जिससे बाध्य होकर वादी ने संबंधित जिलाधिकारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना करने का न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर न्याय का गुहार किया। जिस पर बुधवार को सुनवाई की गई।
न्यायालय ने वादी के अधिवक्ता अजय कुमार सिंह वह अन्य की दलीलों को सुनने के बाद जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी यश राजलिंगम जिलाधिकारी वाराणसी, कौशलराज शर्मा कमिश्नर वाराणसी /चैयरमेन वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी, आशीष गोयल उपाध्यक्ष वाराणसी, विकास प्राधिकरण वाराणसी, सुधीर वर्मा सचिव विकास प्राधिकरण व आकांक्षा सिंह भूमि अवाप्ति अधिकारी, वाराणसी को दिनांक 4 दिसंबर 2023 को समस्त अभिलेख व स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने नोटिस जारी किया गया।वादी वीरेन्द्र उपाध्याय के अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय ने संज्ञान लिया है। अब किसानों के भूमि पर प्रशासन के द्वारा की जा रही जबरिया कार्रवाई के विरुद्ध न्यायालय से रोक लगेगी तथा न्यायपालिका से हमें पूर्ण न्याय की उम्मीद है।