हाईकोर्ट ने फतवे पर हत्या करने के आरोपी को जमानत नहीं दी
अधीनस्थ अदालत को अन्य पीठ के ट्रायल पूरा करने के निर्देश का पालन करने का आदेश दिया
बरेली: हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक घृणा और दिनदहाड़े हत्या व षड्यंत्र के आरोपी सैयद आसिम अली को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है. साथ ही अधीनस्थ अदालत को अन्य पीठ के ट्रायल पूरा करने के निर्देश का पालन करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि एक वर्ष में ट्रायल पूरा नहीं होता तो याची हाईकोर्ट आ सकता है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने लखनऊ के नाका हिंडोला थाने के मामले की प्रयागराज के जिला न्यायालय में चल रहे ट्रायल में अभियुक्त की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है.
मामले के तथ्यों के अनुसार 2016 में सोशल मीडिया पर पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर मुफ्ती नईम काजमी व इमाम मौलाना अनवारुल हक ने फतवा जारी करके कहा था कि हत्या करने वाले को 51 लाख व डेढ़ करोड़ रुपये दिए जाएंगे. उसके बाद शिकायतकर्ता के पति की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी एफआईआर में दो नामजद व दो अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाया गया.
विवेचना में षड्यंत्र का बड़ा खुलासा हुआ और 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमे का ट्रायल लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया है. मामले में अब तक 35 गवाहों में से का परीक्षण हो चुका है.
यादव सिंह केस की पूरी आर्डर शीट पेश की जाए: हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोएडा के पूर्व इंजीनियर यादव सिंह के केस की पूरी आर्डर शीट दाखिल करने को कहा है और इसके लिए उसे समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि 13 मार्च के आदेश का पालन नहीं किया गया तो पुलिस अधीक्षक सीबीआई, एसटीएफ नई दिल्ली अगली तारीख पर हाजिर हों. याचिका पर अगली सुनवाई के लिए की तारीख लगाई गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यादव सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.