इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. इसने कहा कि हड़ताल के कारण बिजली उत्पादन में कमी राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक थी। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने पिछले दिसंबर में दिए गए उस आदेश की अवहेलना की है जिसमें कहा गया था कि अगर बिजली आपूर्ति बाधित की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल का संचालन कर रही उत्तर प्रदेश विद्युत् कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 29 नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है.