लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए टल गई है. आशीष मिश्रा पर हिंसा के दौरान 8 लोगों की हत्या का आरोप है. इससे पहले 26 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष को रिहा करने से मना कर दिया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 26 जुलाई को तिकुनिया कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. यह फैसला जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया. ऐले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
यूपी सरकार को भी देना है जवाब
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को आशीष की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था. अब यूपी सरकार को जवाब देना है. पिछले साल लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में एक एसयूवी (महिंद्रा थार) ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया था. इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एसयूवी में सवार बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और एक चालक को पीट-पीट कर मार डाला और इस हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी. इस घटना के दौरान कुल आठ लोगों की मौत हुई थी.
किसानों की हत्या के लिए केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है. इस घटना की एफआईआर के बाद मुख्य आरोप समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया.