पीडीए की अनुमति के बगैर बन रहा था हनुमान मंदिर
प्राधिकरण ने निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोका
उतर प्रदेश: हाईकोर्ट के पास एमजी मार्ग की रोड पटरी पर प्रस्तावित न्यायविद हनुमान मंदिर का निर्माण प्रयागराज विकास प्राधिकरण की अनुमति के बगैर हो रहा था. यह जानकारी होने पर प्राधिकरण ने निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया है. अब वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है.
यह जानकारी प्राधिकरण ने को हाईकोर्ट में इस मामले में लंबित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उपाध्यक्ष संजीव कुमार के शपथपत्र के माध्यम से दी. सुनीता शर्मा, योगेंद्र कुमार पांडेय व प्रियंका श्रीवास्तव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई में अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव एवं यादवेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि नगर निगम पहले ही उक्त निर्माण को अवैध बताते हुए कहा है कि उक्त निर्माण नजूल प्लाट संख्या 50 के सामने रोड पटरी पर कराया जा रहा है.