जनता से रिश्ता वेबडेस्क | फिरोजाबाद (Firozabad) की एक अदालत ने 32 वर्षीय तरुण गोयल को मौत की सजा सुनाई है। आरोप है कि शख्स ने पिछले साल 1 अप्रैल को अपनी पत्नी की 70 वर्षीय दादी को लूटने के प्रयास में पेचकस से उनकी हत्या कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आजाद सिंह की अदालत ने तरुण गोयल को सभी आरोपों का दोषी पाया।
अदालत ने आदेश दिया कि उसे “मौत तक गले से लटकाया जाना चाहिए”, और उस पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। तरुण पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 395 (डकैती करते समय जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) और 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि तरुण ने पीड़ित कमला देवी की गर्दन पर पेचकस से कई वार किए।
इस कारण से की हत्या
जब कमला की नौकरानी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस पर भी हमला किया गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। “हत्या के बाद, तरुण सोने और चांदी के आभूषणों के साथ नकदी लेकर फरार हो गया था। जांच के दौरान, यह पाया गया कि व्यापार में घाटा होने के बाद वो कर्ज में डूबा हुआ था। जब उसे पता चला कि कमला देवी के पास पैसा है, उसने पीड़ितो को मार दिया।” विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने कहा।
आपको बता दें कि कमला देवी फ़िरोज़ाबाद शहर के आर्य नगर कॉलोनी की रहने वाली थीं। इनके परिवार का ग्लास निर्माण और निर्यात का कारोबार है। अपराध के दिन घर में केवल कमला देवी और उसकी नौकरानी थी क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य फिल्म देखने बाहर गए हुए थे। अपराध के बाद उसके पोते अर्पित जिंदल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
जांच के बाद, तरुण को गिरफ्तार कर लिया गया और लूटा गया कीमती सामान और नकदी बरामद कर ली गई। कमला की नौकरानी के बयान ने मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मृतक के हाथों में पाए गए बालों की फोरेंसिक जांच की गई। डीएनए टेस्ट से जरिए तरुण को पकड़ लिया गया। आरोपी ने अदालत में स्वीकार किया था कि वो कर्ज में डूबा हुआ था और उसने उसकी खराब वित्तीय स्थिति से बाहर आने के लिए ऐसा किया।