सरकार ने 'आग और आपातकालीन सेवा अधिनियम' किया लागू

Update: 2022-12-20 14:23 GMT
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश 'फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022' को लागू कर दिया है। यह बयान सरकार द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने कहा कि राज्य में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। बयान के अनुसार देश में 'अग्निशमन सेवा अधिनियम' में एकरूपता लाने के लिए, 1958 के मॉडल अग्निशमन सेवा विधेयक और 2019 के संशोधित मॉडल अग्नि और आपातकालीन सेवा विधेयक को राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा परिचालित किया गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 के प्रावधानों को लागू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2022 के कार्यान्वयन के साथ केंद्र के निर्देश को भी अपनी मंजूरी दे दी है।

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