Gorakhpur: मृत व्यक्ति के फर्जी दस्तावेज बनाकर लाखों रुपये की जमीन बेची

कॉलोनाइजर और उसके साथियों पर केस दर्ज

Update: 2024-07-30 03:21 GMT

गोरखपुर: सिहानी गेट थाने में मृत व्यक्ति के फर्जी दस्तावेज बनाकर लाखों रुपये की जमीन बेच डालने का मामला सामने आया है. इस संबंध में मृत व्यक्ति के बेटे ने कॉलोनाइजर और उसके साथियों पर केस दर्ज कराया है. पीड़ित का कहना है कि उनके पिता के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके फर्जी मुख्त्यारनामा तैयार कराया गया और फिर जमीन बेची गई.

आरोपियों ने पांच बैनामे पिता के देहांत से पहले और तीन बैनामे देहांत के बाद किए. पुलिस आयुक्त के आदेश पर केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. थाना दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर के ग्राम बढपुरा स्थित बालाजी एनक्लेव में रहने वाले राहुल नागर का कहना है कि दादरी तहसील के गांव अच्छेजा में उनकी खसरा संख्या 1374 में दादालाई सहखातेदारी की जमीन है. उनके पिता की मृत्यु 22 अगस्त 2022 को हुई थी. उनके देहांत से पहले जमीन उन्हीं के नाम पर थी.

राहुल नागर के मुताबिक क्रॉसिंग रिपब्लिक गौर ग्लोबल विलेज सोसाइटी में रहने वाला भरत सिंह कॉलोनाइजर है. उसने और उसके भाई ने उनके हिस्से की 3656 वर्गगज जमीन खरीदने का मौखिक सौदा अप्रैल 2002 में 9600 रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से किया था. जमीन का सौदा कराने वाले अच्छा गांव के ही सुधीर और टीटू नागर थे. राहुल नागर का कहना है कि उनके पिता बहुत बीमार थे और उन्होंने अपने जीवनकाल में 30 मई 2022 तक 787 वर्गगज जमीन के कुल पांच बैनामे किए थे. यह भूमि भरत ने 14 हजार से 15 हजार रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से बेची थी. आरोप है कि तय हुई रकम की बजाय सिर्फ सर्किल रेट के हिसाब से पैसा मिला तो उनके पिता ने आगे बैनामे करने से इनकार कर दिया.

राहुल नागर का कहना है कि आरोपियों के पक्ष में बेईमानी आ गई 500 वर्गगज भूमि की एक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पिता के नाम से बना ली. आरोप है कि आरोपियों ने उनके पिता के स्थान किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके और आधार कार्ड पर फोटो बदलकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया. इसके बाद 500 वर्गगज जमीन संगम पार्क खोड़ा निवासी दिनेश मिश्रा को बेच दी. इसका बैनामा 20 2022 को हुआ. बैनामे में देवरिया निवासी आशीष और वंदना एनक्लेव खोड़ा निवासी मधु सोलंकी को गवाह बनाया गया.

देहांत के बाद दादरी में तीन बैनामे किए राहुल नागर के मुताबिक उनके पिता ने कभी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं की. आरोपियों ने उनके नाम से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर पांच फर्जी बैनामे 21 2022 तथा तीन बैनामे पिता के देहांत के बाद दादरी में कराए हैं. फर्जीवाड़े का पता लगने पर राहुल नागर ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई. एसीपी नंदग्राम रवि कुमार सिंह का कहना है कि भरत सिंह, सोनू, टीटू, दिनेश मिश्रा, मधु सोलंकी और अन्य अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी तथा षड्यंत्र रचने का केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है.

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