बालिका से पिस्तौल की नोंक पर दुष्कर्म

Update: 2023-02-24 12:27 GMT
मुजफ़्फरनगर। सात साल पहले 13 साल की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है। गत 2 मार्च 2015 को थाना सिविल लाइन की एक बस्ती में 13 वर्षीय लड़की घर से दूध लेने जा रही थी। रास्ते में उसे कार में डालकर दूसरे स्थान पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया था।
अदालत ने इस मामले में आरोपी मोहसिन व वाजिद को 20 वर्ष की सज़ा व 31,31 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की रकम से 40 हज़ार रुपये पीडि़ता को मिलेगें। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत के जज़़ बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 2 मार्च 2015 को घर से दूध लेने जा रही 13 वर्षीय बालिका का कार में अपहरण कर दूसरे स्थान पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया गया एवं घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता की माँ की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने मोहसिन व वाजिद के विरुद्ध धारा 364, 376, 506 आईपीसी व 5/6 पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
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