Ghaziabad: राशन डीलरों के डोर स्टेप तक पहुंचाया जाए राशन: डीएम इन्द्र विक्रम सिंह
किसी भी पात्र व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए : डीएम
गाजियाबाद: महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में डीएम इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, Uttar Pradesh Government के निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से सीधे उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू करने के सम्बंध में बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी डॉ.सीमा ने कहा कि शासनादेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रदेश के चिन्हित लाभार्थियों को सब्सिडाइज्ड दरों पर पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का दायित्व है।
उक्त अधिनियम की धारा- 24 (2) (ए) में यह व्यवस्था दी गयी है कि State government subsidized rates पर खाद्यान्न केन्द्र सरकार के नियत गोदामों से प्राप्त कर अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से उचित दर दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी करायेगी। खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी करने हेतु पूर्व में 02 स्तरीय परिवहन हैं डलिंग व्यवस्था को सिंगल स्टेज में परिवर्तित कर दिया गया है। यदि कोई परिवहन ठेकेदार खाद्यान्न परिवहन की उक्त व्यवस्था से सहमत नहीं होता व खाद्यान्न उठान की कार्यवाही बाधित होती है तो ऐसे परिवहन ठेकेदार नये टेंडर में भाग लेने हेतु अनर्ह होंगे। वर्तमान परिवहन व हैंडलिंग ठेकेदार द्वारा सिंगल स्टेज खाद्यान्न डिलीवरी का कार्य करने से मना करने पर क्षेत्र के नजदीक वाले ठेकेदार से कार्य कराया जा सकेगा, परन्तु ऐसा अपरिहार्य परिस्थितियों में ही खाद्य आयुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा परिवहन ठेकेदार को खाद्यान्न प्रेषण का रोस्टर, दुकानवार रूट चार्ट तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा ताकि परिवहन ठेकेदार प्रत्येक ट्रिप हेतु आवश्यक भार क्षमता का वाहन लगा सकें।
ऐसी दुकानें जो संकरी गली में हों उन तक खाद्यान्न आपूर्ति की सुगमता के दृष्टिगत परिवहन ठेकेदार Food Corporation of India Depot से खाद्यान्न की लोडिंग हेतु अधिकतम 25 प्रतिशत तक हल्के वाहनों को उपयोग में ला सकेंगे। 18 बिन्दुओं पर आये शासनादेश पढ़ने के उपरान्त डीएम इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि जिला आपूर्ति अधिकारी डॉ.सीमा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सम्बंधित गणमान्यों को शासनादेश पढ़कर सभी को सुना व समझा दिया गया है। डीएम इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि शासनादेश का पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से पालन किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि जिन राशन डीलरों के पास बड़े वाहनों द्वारा राशन पहुंचाने में समस्या होती है उनके यहां छोटे वाहनों द्वारा राशन पहुंचाया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि राशन डोर स्टेप तक पहुंचना चाहिए। अगर राशन डीलर कहता है कि उसे राशन की बोरियां तोल कर चाहिए तो उसे तोलकर ही राशन दिया जाए।
राशन डीलर को किसी भी हालात में राशन कम नहीं मिलना चाहिए। जिला Supply Officer Dr. Seema के द्वारा आपको खाद्यान्न प्रेषण का रोस्टर, दुकानवार रूट चार्ट तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा। यदि आप लोगों की कोई समस्या हैं तो उसे लिखित में हमें दीजिएगा, हम उसका निस्तारण कराने का भरसक प्रयास करेंगे। डीएम ने जिलापूर्ति अधिकारी को आदेश दिए कि शासनादेश के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। किसी भी पात्र व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। साथ ही एफसीआई के धर्मकांटों की मासिक जांच होनी चाहिए। बैठक में मुख्य रूप से खाद्यान्न विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, परिवहन विभाग, राशन डीलर सहित अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।