Gaziabad: स्वास्थ्य विभाग ने 10 नशा मुक्ति केंद्रों पर मुकदमा दर्ज किया

गाजियाबाद के 62 केंद्रों में करीब दो हजार लोग नशे की लत छुड़ाने के लिए उपचार करा रहे हैं

Update: 2024-08-26 10:14 GMT

गाजियाबाद: जिले में बिना लाइसेंस के चल रहे 10 निजी नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया. इन केंद्रों में लाइसेंस के अलावा अन्य कई अनियमितताएं पाई गईं. फिलहाल गाजियाबाद के 62 केंद्रों में करीब दो हजार लोग नशे की लत छुड़ाने के लिए उपचार करा रहे हैं.

जिले में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है. इस वजह से जिले में नशा मुक्ति केंद्र भी बढ़ रहे हैं. फिलहाल जिले में 62 केंद्र संचालित हैं. इनमें करीब दो हजार लोग उपचार करा रहे है. केंद्रों में भर्ती लोग शराब के अलावा चरस, गांजा, स्मैक जैसे मादक पदार्थों के आदी हैं. पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस विभाग के सदस्यों की टीम ने नशा मुक्ति केंद्रों की जांच की.

इनमें मूलभूत सुविधाओं और शासन की अनुमति की जांच की गई. 10 केंद्रों के पास लाइसेंस नहीं था. पूर्व में लिए गए लाइसेंस की समयावधि खत्म पाई गई और संचालकों की ओर से शासन में कोई आवेदन भी नहीं किया गया. इसके बाद 10 केंद्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए संबंधित थानों को पत्र भेजा गया. इसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया. केंद्र के संचालन के लिए राज्य मानसिक रोग इकाई लखनऊ से लाइसेंस लेना पड़ता है.

इसके लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी केंद्रों को नोटिस भेजकर नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों का लाइसेंस नवीनीकरण कराने के निर्देश पहले ही दे दिए गए थे. इसके बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया.

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