Gaziabad: अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

अर्थदंड भी लगाया गया

Update: 2024-06-08 09:33 GMT

गाजियाबाद: पत्नी की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. अभियुक्त पर हजार रुपये का अर्थदंड भी तय किया गया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि लोनी के रहने वाले मदन लाल ने साल 2014 में बेटी आरती की शादी बेहटा हाजीपुर में रहने वाले मुकेश के साथ की थी. शादी के बाद साल तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसके बाद आरती के ससुराल वाले दहेज में लाख रुपये और बाइक की मांग करने लगे. मांग पूरी न होने पर 19 दिसंबर 2017 को आरती के गले में फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी. मामले में मृतका के भाई विनोद कुमार की शिकायत पर पुलिस ने पति मुकेश, ससुर वेद प्रकाश, जेठ राजू व देवर सोनू के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में एफआइआर दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत में चल रहे दहेज हत्या के आरोप से सभी को बरी कर दिया, लेकिन मृतका के पति मुकेश को हत्या के मामले में षी करार देते हुए उम्र कैद की सजाई और हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

नलकूप पर करंट से युवक की मौत: हिंडन किनारे नलकूप पर नहा रहे युवक की संदिग्ध हालात में करंट लगने से मौत हो गई. विजयनगर के कांशीराम आवासीय योजना में रहने वाले मनोज कुमार स्तों के साथ नलकूप पर नहाने गया था. वह लोअर तार पर टांग रहा था, तभी करंट लगने से गिर पड़ा.

उसके साथ मौजूद स्त उसे पास के अस्पताल के अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मनोज अधिवक्ता के कार्यालय में काम करता था. उसके भाई अशोक ने बताया कि मनोज के परिवार में पत्नी, बेटे और बेटी है. पुलिस के मुताबिक घटना के बारे में स्तों से पूछताछ की जा रही है.

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