Gaziabad: भूखंड की लीज डीड न कराने पर आवंटन निरस्त होगा
आवासीय भूखंड के नए नियमों को मंजूरी
गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की 47वीं बोर्ड बैठक में आवासीय भूखंड के नए नियमों को मंजूरी दी गई है.
नए नियम के अनुसार भूखंड आवंटन या हस्तांतरण के बाद 90 दिनों तक लीज डीड (विलेख निष्पादन) के लिए ब्याजमुक्त की समय सीमा तय की गई है. इसके बाद 91 से 180 दिनों के बीच ब्याज दर के साथ पट्टा डीड लीज किया जा सकेगा. निर्धारित समय पर डीड लीज नहीं करने पर आवंटन निरस्त हो जाएगा. यूपीसीडा की टीडीएस सिटी की परियोजना अधिकारी शर्मिला पटेल ने बताया बोर्ड बैठक में नए नियम लागू होने के साथ ही समय सीमा और शुल्क में बदलाव कर दिए हैं. उन्होंने बातया कि निर्माण कार्य के लिए आवंटी को दो वर्ष की अवधि दी है. इसके बाद निर्धारित दर का चार प्रतिशत वार्षिक शुल्क लागू होगा.
उन्होंने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि आवासीय भूखंड का आवंटी समय सीमा विस्तार के लिए आवेदन करता है तो पहले वर्ष में एक, दूसरे वर्ष में दो फीसदी शुल्क लागू किया जाएगा.
एचआईवी जांच शिविर लगेंगे: राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के निर्देश के पर जनपद के अति संवेदनशील क्षेत्रों में 10 एचआईवी जागरुकता स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे. इसे लेकर कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि शिविर से अधिक से अधिक लोगों की जांच करें और प्लान बनाकर लक्ष्य के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें.
तीन बच्चों समेत छह लोगों में डेंगू की पुष्टि: जिले में तीन बच्चों समेत छह मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है. इनके साथ डेंगू मरीजों की संख्या 158 पहुंच गई है. जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि मिले मरीजों में तीन बच्चे और तीन महिलाएं शामिल हैं. इनमें से चार मरीजों को सरकारी और दो मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.