गैंगस्टर कोर्ट ने लूट-डकैती के मामले में आरोपी को सुनाई 5 साल की सजा, लगाया जुर्माना

Update: 2022-12-21 14:15 GMT
मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर कोर्ट ने आज लूट डकैती के आरोपी को 5 साल की सजा और ₹5000 जुर्माना लगाया है। प्रकरण थाना झिंझाना का है, वर्ष 2016 में लक्सर हरिद्वार निवासी अमित रात 8:40 बजे गगोर गाँव से बल्ला बाजरा कार से जा रहा था। रास्ते में 4 बदमाशों ने रोक लिया और तमंचा दिखाकर उसकी कार, लैपटॉप और एटीएम और रुपए लूटकर फरार हो गए। झिंझाना निवासी बल्लू जैन पंसारी के यहां भी बदमाशों ने घर से ₹50000 लूटकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने बाद में 4 आरोपियों को पकड़ा और लूट के रुपए और कार सब बरामद कर ली। दोनों घटनाओं का अनावरण किया। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना अवनीश गौतम द्वारा चार अभियुक्त गण जुल्फान पुत्र युसूफ निवासी तीतरबाड़ा थाना कैराना शामली, भूरा उर्फ वाजिद पुत्र निजामु व मेहताब पुत्र मंजुरा निवासी गण ऑलकला थाना कैराना, अब्दुल करीम उर्फ मुल्ला पुत्र नूर हसन निवासी अफगाना थाना तितरो सहारनपुर को भी गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में चालान किया। भूरा उर्फ वाजिद,अब्दुल करीम उर्फ मुल्ला को पहले ही सजा हो चुकी है जबकि जुल्फान को आज गैंगस्टर जज अशोक कुमार द्वारा 5 साल की सजा और ₹5000 जुर्माने से दंडित किया जबकि अभियुक्त महताब के विरुद्ध विचारण जारी है। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने की।

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