लूट के एक आरोपी को गेंगस्टर कोर्ट से पाँच साल की सजा और जुर्माना से किया दंडित
मुजफ्फरनगर: प्रकरण थाना झिंझाना का हैं, लक्सर हरिद्वार निवासी अमित गत वर्ष 2016 में अपने साथियों के साथ गगोर से बल्ला माजरा जा रहा था।
इस दौरान रास्ते में बदमाशों ने तमँचे के बल पर अमित से रुपए, मोबाईल व दो लेपटॉप लूट कर फरार हो गए थे। हालांकि कुछ दिन बाद ही पुलिस ने घटना का अनावरण कर जुल्फान पुत्र युसूफ निवासी तीतरवाडा जिला शामली, भूरा उफऱ् वाजिद पुत्र निजामु निवासी कस्बा कैराना जिला शामली, अब्दुल करीम पुत्र नूरहसन कस्बा तीतरो जिला सहारनपुर, महताब पुत्र मंजूरा मोहल्ला आलकला कस्बा तीतरो कैराना जिला शामली को माल सहित गिरफ्तार किया कर लिया गया था।
इस दौरान प्रभारी निरीक्षक अवनीश गौतम ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में चालान किया व थानाध्यक्ष गढ़ी पुख्ता ओम प्रकाश ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट प्रेषित किया।
सुनवाई के बाद गेंगेस्टर जज अशोक कुमार ने अभियुक्त महताब को गुरुवार को 5 साल की सजा और 5 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया, जबकि शेष अभियुक्तों को पूर्व में ही सजा हो चुकी हैं। पैरवी-संदीप सिंह वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा द्वारा की गईं।