बस्ती। थाना हरैया क्षेत्र में हत्या कर फेके गये शव के सम्बंध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 431/22 धारा 302,201 IPC का खुलासा करते हुए थाना हरैया पुलिस SOG टीम व सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही में आज बुधवार को महाराजगंज बैंक के पास से अभियुक्त शत्रुघ्न निषाद पुत्र राजेंद्र निषाद निवासी रामघाट हाल्ट थाना कोतवाली अयोध्या जनपद अयोध्या व अभियुक्त को संश्रय देने वाले शिव कुमार निषाद पुत्र राजेंद्र निषाद निवासी रामघाट हाल्ट थाना कोतवाली अयोध्या जनपद अयोध्या को रामधाट का पुल से समय 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। घटना दिनांक 04.12.2022 को समय प्रातः 7:30 बजेथाना हरैया को ग्रामीणों द्वारा यह सूचना मिली की नेशनल हाईवे के किनारे बस्ती से अयोध्या जाने वाली लेन के किनारे हाईवे के दक्षिणी तरफ करीब 10 मीटर दूर खेत मेंएक व्यक्ति का शव पड़ा है थाना हरैया पुलिस द्वारा जानकारी की तो मृतक की पहचानरामनरेश निषाद पुत्र जग्गी निषाद रामघाट हाल्ट वासुदेव घाट अयोध्या फैजाबाद के रूपमें हुई। परिजनों को सूचना दी गयी तथा मृतक के भाई द्वारा लिखित सूचना दी गयी कीमृतक रामनरेश निषाद करीब 6 माह पूर्व थाना बीकापुर जनपद अयोध्या की एक लड़की के साथ भाग गया था।
जिसके सम्बंध में अभियोग पंजीकृत कर दोनो को अयोध्या पुलिस द्वारा बरामद किया गया था न्यायालय में लड़की द्वारा रामनरेश के पक्ष में बयान दिया गया जिससे रामनरेश छुट गया जिस कारण लड़की पक्ष के लोग काफी नाराज थे मेरी पूरी आशंका है कि उन्ही लोगों द्वारा हत्या की गयी है इस तहरीर पर लड़की के जीजा अरविन्द वगौरव के विरुद्ध थाना हरैया पर मु0अ0सं0 431/22 धारा 302,201 IPC पंजीकृत किया गया था। पूछताछ में अभियुक्त शत्रुध्न निषाद द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.12.2022 को रात को मै और रामनरेश बाईक से आयोध्या से खलीलाबाद एक लड़की से मिलने गया था जब मै तमेशर नाथ के पास एक विद्यालय में उससे मिलने गया तभी रामनरेश ने मुझे फोन किया और मै उसके पास गया उसके पूछने पर बताया की मै एक लड़की से मिलने आया था तो वह मुझ पर गुस्सा होने लगा और कहा की मै भी उस लड़की से बात करता हू इसी बात को लेकर रामनरेश ने मुझे मारा तो जिसके बाद मैंने रॉड(छड़) से रामनरेश के सिर पर तथा शरीर पर मारा था उसकी लाश बही छुपा दी थी, तथा जिस राड से उसको मारा था, उस राड को जहा रामनरेश को मारा था वहा से 100 मीटर आगे हाइवे के किनारे टी गार्ड में छुपा कर रख दिया है, जिसको चलकर दिखा सकता हूँ तथा अभियुक्त के भाई शिवकुमार पुत्र राजेन्द्र निषाद द्वारा अपराधी को संरक्षण देने का कार्य तथा साक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से सक्ष्य को जलाने का कार्य किया गया है, जिससे शिवकुमार को धारा 212,201 IPC के तहत गिरफ्तार किया गया है।