किशोरी से गैंगरेप में चार दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2023-06-23 06:05 GMT

मुरादाबाद न्यूज़: नाबालिग से गैंगरेप कर वीडियो बनाने व उसे वायरल करने की धमकी देने के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने चार दोस्तों को दोषी करार दिया है. चारों को आवाजीवन कारावास के साथ 1.55 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

छजलैट थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने 5 अगस्त 2020 को बेटी के साथ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था. दर्ज रिपोर्ट में 16 वर्षीय किशोरी के पिता ने बताया था कि गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसने गांव के ही अमित से एक मोबाइल खरीदा है. युवक ने यह भी बताया कि मोबाइल में ग्रामीण की बेटी की वीडियो है, जिसमें चार युवक उससे दुष्कर्म कर रहे हैं. रिपोर्ट दर्ज कराने वाले ग्रामीण ने जब बेटी से इस बारे पूछा तो उसने आपबीती सुनाई. किशोरी ने बताया कि आठ दिन पहले अकबरपुर सिहाली निवासी सोनू पुत्र नन्हे सिंह, नरेश पुत्र अंडा सिंह, भूपेंद्र सिंह पुत्र वेगराज व अमित पुत्र मदन सिंह ने दुष्कर्म किया. आरोपियों ने वीडियो बना वायरल की धमकी दी थी. इसी डर से पीड़िता मौन रही. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद प्रकरण की विवेचना एसआई रविंद्र कुमार को सौंपी. उन्होंने गुण-दोष पर चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की. मुकदमे का ट्रायल स्पेशल पॉक्सो कोर्ट-3 में हुई. लोक अभियोजक मनोज गुप्ता व भूकन सिंह ने बताया कि ट्रायल में पीड़िता ने कोर्ट में आरोपियों के चेहरे देख उनकी शिनाख्तगी की पुष्टि की. साक्ष्य के रूप में पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो आदि प्रस्तुत किए.

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट-3 न्यायाधीश चंद्रविजय श्रीनेत ने सभी पक्षों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों पर आरोपी पुष्पेन्द्र, नरेश, अमित व भूपेंद्र को सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत दोषी करार दिया. कोर्ट ने गैंगरेप व पॉक्सो एक्ट के लिए आजीवन कारावास, एक लाख अर्थदंड दिया, जबकि धमकी देने को दो साल कारवास व पांच हजार अर्थदंड व वीडियो वायरल में आईटी एक्ट में पांच साल का कारवास और 50 हजार अर्थदंड डाला है.

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