जेलर को धमकी देने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 2 साल की सजा

Update: 2022-09-21 12:05 GMT
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को जेलर को धमकाने और पिस्तौल तानने के आरोप में दो साल कैद की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति डीके सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपील की अनुमति देते हुए आदेश पारित किया।
मामला 2003 का है जब लखनऊ के जिला जेल जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि जेल में अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी का आदेश देने पर उन्हें धमकी दी गई थी.
 अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया कि अंसारी ने गाली देते हुए उन पर पिस्तौल तान दी थी। इस मामले में एक निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया, लेकिन सरकार ने एक अपील दायर की। अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है।
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