शाहाबाद(हरदोई) : जिला प्रशासन ने उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय शाहाबाद के पूर्व सभासद को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। शाहाबाद कस्बा के मोहल्ला बुद्ध बाजार निवासी पूर्व सभासद अजहर मसूद खां उर्फ बबलू को जिला बदर किए जाने का आदेश न्यायालय ने पारित किया है। पूर्व सभासद के विरुद्ध शाहाबाद कोतवाली में कई मुकदमा दर्ज हैं और पुलिस ने उन पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्रवाई की है। सहायक अभियोजन अधिकारी ने आरोपी को आपराधिक प्रवृत्ति होने के कारण जिलाबदर किए जाने की संस्तुति की है। आरोपी की दबंगई के कारण कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाता है और न ही रिपोर्ट दर्ज करा पाता है।