पीलीभीत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार सिंह ने बरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पुन्नापुर गाजीपुर कुंडा के निवासी पूरनलाल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद एफआईआर के आदेश कर दिए। इस प्रार्थना पत्र में शेरबुड इंटर कालेज बरखेड़ा के प्रधानाचार्य/प्रबंधक कमलेश कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कालेज रामनगर जगतपुर के प्रधानाचार्य कुशल पाल गंगवार और सेंट मारिया इंटर कालेज धनकुना के प्रधानाचार्य को आरोपी बनाया गया है।
न्यायालय में दिए गए पूरनलाल के प्रार्थना पत्र के अनुसार उसका बेटा प्रांशु शेरबुड इंटर कालेज में कक्षा 12 का छात्र है। विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रबंधक कमलेश गंगवार द्वारा बेटे की कक्षा 11 की अंक तालिका में नाम सही कराने के लिए एक हजार रुपये की मांग की। बेटे ने रुपये देने से मना कर दिया तो प्रधानाचार्य ने बेटे को कालेज से निष्कासित करने की धमकी दी। यह भी बताया कि कमलेश गंगवार बिना मान्यता के 11 व 12 की कक्षाएं संचालित कर रहा है। जिसकी शिकायत एक अगस्त 2022 को डीएम, एसपी, डीआईओएस व अन्य अधिकारियों से की। एसपी की ओर से कराई गई जांच में कक्षा 11 व 12 का संचालन पाया गया था। इसी प्रकरण की जांच डीआईओएस ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कालेज रामनगर जगतपुर के प्रधानाचार्य से भी कराई थी।
जिसमें सांठगांठ करके कक्षाएं संचालित न होने की बात दर्शाते हुए गलत रिपोर्ट अधिकारियों को दे दी। डीआईओएस द्वारा शेरबुड इंटर कालेज के प्रधानाचार्य पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शेरबुड इंटर कालेज से प्रार्थी के पुत्र को एक परिचय पत्रजारी किया गया। उस पर जब प्रधानाचार्य की सील लगाने को कहा गया तो प्रबंधक द्वारा अपने शेरबुड इंटर कालेज का नाम काटकर विद्यालय के प्रधानाचार्य के स्थान पर सेंट मारिया इंटर कालेज धनकुना के प्रधानाचार्य की मोहर लगाकर बिना हस्ताक्षर दे दिया गया।
जिससे स्पष्ट है कि शेरबुड कालेज के प्रबंधक कमलेश गंगवार व सेंट मारिया इंटर कालेज धनकुना के प्रधानाचार्य आपस में सांठगांठ कर सील (मुहर) का दुरुपयोग कर रहे हैं। सुनवाई के बाद सीजेएम ने बरखेड़ा थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।