करदाता को सुने बिना जुर्माना, बनारस व प्रयागराज दफ्तर का चक्कर लगाने को विवश
वाराणसी न्यूज़: सीजीएसटी विभाग के अधिकारियों की गलती करदाता भुगत रहे हैं. सेवाकर के मामलों में जारी ऑर्डर (जुर्माना) के बाद से करदाता स्थानीय कार्यालय और प्रयागराज स्थित कमिश्नर अपील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं.
पिछले साल सीजीएसटी से 700 से ज्यादा व्यापारियों, उद्यमियों को ऑर्डर जारी हुए थे. जिसके खिलाफ उन्होंने कमिश्नर अपील के यहां गुहार लगाई थी. लेकिन कमिश्नर अपील ने मामले में प्रक्रिया का पालन न होने की बात कहकर वाराणसी कमिश्नर कार्यालय को केस भेज दिए. लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने इससे सबक नहीं लिया और दोबारा ऑर्डर जारी कर रहे हैं. जीएसटी रिड्रेसल कमेटी के सदस्य आसिम जफर ने बताया कि सीजीएसटी विभाग मनमाने ऑर्डर जारी कर रहा है. करदाता वाराणसी-प्रयागराज के चक्कर काटने को विवश हैं.
एक साल से अटकी राशि सीजीएसटी के ऑर्डरों के खिलाफ अपील के लिए करदाताओं को कुल टैक्स देयता का 7.5 प्रतिशत जमा करना होता है. करदाताओं ने ये राशि जमा करके ही अपील की थी. करीब एक साल से इन करदाताओं का 40 करोड़ रुपया अटका है.
पीएच नोटिस, ऑर्डर जारी करने के संबंध में यदि किसी को शिकायत है तो विभाग में संपर्क कर सकते हैं. अधिकारी, कर्मचारी की गलती मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.
आरबी सिंह, उपायुक्त सीजीएसटी.