वायु प्रदूषण करने पर दो बिल्डरों पर 5.50 लाख रुपए का जुर्माना, दोबारा उल्लंघन करने कर मिली ये चेतावनी

बड़ी खबर

Update: 2022-11-10 11:34 GMT
नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर दो बिल्डरों पर 5.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम शीघ्र ही प्राधिकरण के खाते में जमा करने और दोबारा उल्लंघन करने पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एनीजीटी की तरफ से तय नियमों का पालन कराने के लिए सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर प्राधिकरण की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसीआर में जीआरएपी लागू होने के बाद से निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
सड़कों पर पानी का लगातार छिड़काव किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सर्किल-5 के वरिष्ठ प्रबंधक अनिल जौहरी ने बुधवार को अपनी टीम के साथ सेक्टर -27 के 'रीक्रिएशनल ग्रीन एरिया' में स्थित प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान हेमिस्फेयर के नाम पर आवंटित भूखंड संख्या आरईपी-दो, सेक्टर-27 में निर्माण कार्य होता पाया गया, जिसके चलते बिल्डर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह सेक्टर-27 में ही यमुना बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्लॉट पर निर्माण सामग्री बिना ढके रखी हुई थी, जिसके चलते उस पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
Tags:    

Similar News

-->