वित्त विभाग ने एक संशोधन किया जारी: स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों से दो साल बाद रिकवर किया जाएगा बोनस

Update: 2022-09-21 07:51 GMT

लखनऊ: नवंबर 2020 में जारी राज्यकर्मियों के बोनस से संबंधित शासनादेश में वित्त विभाग ने करीब दो साल बाद मंगलवार को एक संशोधन जारी किया है। जिसके लिखा गया है कि त्रुटिवश बोनस के शासनादेश में संस्थाओं शब्द लिख गया था, जिसे विलोपित समझा जाए। यदि संस्थाओं ने बोनस दिया है तो उसकी वसूली की कार्यवाही की जाए। अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने मंगलवार को यह शासनादेश जारी किया। जिसमें लिखा है कि 5 नवंबर 2020 को राज्यकर्मियों के लिए जारी बोनस के शासनादेश में प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के बाद टाइपिंग की त्रुटि से संस्थाओं शब्द लिख गया है। इस शब्द को नवंबर को 2020 को जारी शासनादेश की तिथि से ही विलोपित समझा जाए। यदि इस त्रुटि के कारण संस्थाओं ने बोनस का भुगतान किया है तो उसकी वसूली की जाए।

कुछ संस्थाओं ने दे दिए शासनादेश के हवाले से बोनस: सूत्र बताते हैं कि बोनस का आदेश जारी होने के बाद कुछ स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारियों को शासनादेश के हवाले से बोनस का भुगतान कर दिया था। कुछ संस्थाओं ने वित्त विभाग से इसकी पुष्टि की जिसके बाद उन्होंने भुगतान नहीं किया। इस मामले में कुछ कर्मचारियों द्वारा अदालतों में अपील किए जाने की बातें भी बताई जा रही हैं।

Tags:    

Similar News

-->