Faizabad: व्यापारी को जीएसटी पर लगे अर्थदंड पर मिलेगी छूट

पोर्टल पर व्यापारी अपना पंजीकरण कराकर लाभ उठा सकते हैं

Update: 2024-11-26 07:24 GMT

फैजाबाद: जीएसटी पर लगे अर्थदंड पर व्यापारियों को बड़ी छूट मिलेगी. जिन व्यापारियों का तकनीकि कारणों से जीएसटी जमा करने में गड़बड़ी हुई है, उन्हें इस सुविधा का लाभ मुहैया कराया जा रहा है. वर्ष 2017-18 से तीन साल तक के मामलों को इसमें शामिल किया जा रहा है. इस सुविधा के लाभार्थियों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है. जीएसटी कार्यालय के उपायुक्त (प्रशासन) उपेंद्र यादव ने बताया कि व्यापारियों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी. शासन ने ‘समाधान योजना’ शुरू की है. व्यापारी को केवल मूलधन ही जमा कराना होगा. इससे संबंधित पोर्टल पर व्यापारी अपना पंजीकरण कराकर लाभ उठा सकते हैं.

जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई. जानकारों का कहना है कि जीएसटी के लिए जो पोर्टल लांच किया गया, उसमें कई तकनीकि खांमियां थीं, इसी के साथ पोर्टल व्यापारियों के लिए नया होने के कारण उस पर सूचना अपलोड करने में गड़बड़ी हो जा रही थी, इसका परिणाम यह हुआ कि काफी संख्या में व्यापारी या तो जीएसटी जमा नहीं कर सके या जमा कराने के बाद भी कर्जदार बने रहे. यह सिलसिला लगभग तीन साल तक चला.

जीएसटी जमा न होने से 18 लगता है ब्याज: तकनीकि गड़बड़ियों के कारण व्यापारी जीएसटी नहीं जमा करा पा रहे थे, इधर जीएसटी न जमा होने पर बकाया पर 18 प्रतिशत का ब्याज विभाग की ओर से लगाया जा रहा था. कुछ मामलों में तो मूलधन व ब्याज बराबर हो चुका है. समाधान योजना में अर्थदंड से छूट दी जा रही है, व्यापारी को मार्च 2025 तक अपना मूलधन जमा कराने की छूट दी गई है.

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