Faizabad: गैंगरेप के मामले में आरोपी साहबान को मिली जमानत
यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम की अदालत से हुआ.
फैजाबाद: खंडासा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित 16 वर्षीय पीड़िता के साथ जबरन गैंगरेप करने के मामले में साहबान को कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम की अदालत से हुआ.
अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि घटना 15 अगस्त 2024 की है. आरोप है कि पीड़िता को उसके घर से बुलाकर पीड़िता के गांव के ही साहबान तथा मानु ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था. इसकी रिपोर्ट पीड़िता ने खुद दर्ज कराई थी. मामला काफी चर्चित हो गया था. मुख्यमंत्री ने पीड़िता को चार लाख रुपये दिया था तथा कुछ जमीन का पट्टा भी दिया था. इस गांव की रातों-रात सड़क भी बन गई थी और बिजली भी लगा दी गई. मामला काफी चर्चित हुआ और पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी साहबान के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार किया गया. कोर्ट में साहबान के अधिवक्ता का तर्क था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक, स्थान और समय नहीं लिखा गया है. इलाके के सत्ता पक्ष के एक नेता द्वारा साहबान को फंसा दिया गया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद साहबान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
फर्जी तरीके से बैनामा करने के छह आरोपी बंदी: कोतवाली नगर इलाके में कूट रचित दस्तावेजों को तैयार करने के बाद एक जमीन का फर्जी तरीके बैनामा कर देने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जमीन की कीमत करीब डेढ़ करोड़ बताई जा रही है.
विवेचना के दौरान पुलिस ने वांछित अभियुक्त आलोक कुमार सिंह उर्फ राहुल सिंह निवासी शक्तिनगर कालोनी कोतवाली नगर, शिवशंकर उर्फ गब्बर वर्मा, अजीत वर्मा दोनो निवासी ग्राम तकपुरा थाना कोतवाली, सुधीर वर्मा निवासी ग्राम दिगम्बर पुर थाना रौनाही, रोशन निवासी ग्राम पूरे कीरतकांटा मजरा देवराकोट थाना रौनाही, पंकज वर्मा निवासी ग्राम कोटवा कशेरुआ बुजुर्ग थाना तारुन को गिरफ्तार किया.
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