सब कुछ कानून के दायरे में चल रहा है: हिंदू सेना अध्यक्ष गुप्ता

Update: 2022-12-25 09:24 GMT

मथुरा। हिंदू सेना के अध्यक्ष और कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने रविवार को कहा कि मामले में सब कुछ कानूनी रूप से आगे बढ़ रहा है और मामले में कुछ भी अवैध नहीं चल रहा है. गुप्ता मामले में मथुरा की एक स्थानीय अदालत के शनिवार के आदेश पर बोल रहे थे।

कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन करें।

गुप्ता ने कहा, "देश के हिंदू बहुत खुश हैं। हमने अदालत को सभी सबूत मुहैया कराए हैं। अदालत ने सभी सबूतों को देखा और आदेश दिया।" उन्होंने कहा, "हम न्याय की उम्मीद करते हैं और जल्द ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा।"

जमीन के वास्तविक मालिकाना हक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जमीन ट्रस्ट की है जो भगवान श्रीकृष्ण के नाम पर है। "एक और ट्रस्ट वहां चल रहा है। इसका नाम भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थल सेवा संघ है। उस ट्रस्ट का कोई मालिकाना हक नहीं है।

1968 में, ट्रस्ट ने मस्जिद समिति और ईदगाह समिति के साथ एक समझौता किया। हमने उस समझौते का उल्लेख किया है और वह समझौता गलत है।

जिस व्यक्ति के पास वह जमीन नहीं है, उसके पास मालिकाना हक नहीं है, तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या संस्था से कैसे सहमत हो सकता है? इसे अदालत में जमा करें।

8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने कोर्ट में दावा किया था कि ईदगाह का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर बने मंदिर को तोड़कर किया था. याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को भी चुनौती दी गई है।




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