उद्यमियों की 25 लाख से 50 लाख रुपये तक दी जायेगी वित्तीय मदद

Update: 2023-02-10 09:43 GMT

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छोटे जुगाली करने वाले पशु, कुक्कुट व सूकर पालन और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु नेशनल लाइव स्टाक मिशन की स्थापना की गई है। इसके तहत नस्ल सुधार द्वारा प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि कर मांस, अण्डा, दूध, ऊन व चारा उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण पोल्ट्री के नस्ल विकास हेतु उद्यम स्थापना हेतु अधिकतम सब्सिडी 25 लाख रुपये, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं भेड़ व बकरी पालन में नस्ल विकास हेतु अधिकतम 50 लाख रुपये, सूकर नस्ल विकास हेतु अधिकतम 30 लाख रुपये तथा पशु आहार और चारे के क्षेत्र में उद्यमिता के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये की वित्तीय मदद दी जायेगी।

पशुधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल लाइव स्टाक मिशन के अंतर्गत चारा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर पौष्टिक चारा की उपलब्ध को सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त पशुधन बीमा के माध्यम से जोखिम प्रबंधन विशेष फोकस रहेगा और वैज्ञानिक तकनीकी का प्रचार-प्रसार कर उत्पादन क्षमता में वृद्धि पर विशेष बल दिया जायेगा। गुणात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग बढ़ावा देते हुए कम में लागत अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि मिशन के संचालन हेतु क्षेत्र भी निर्धारित किये गये है। छोटे पशुओं व कुक्कुट में नस्ल सुधार हेतु उपमिशन की स्थापना कराई जायेगी। फीड व चारा प्रसंस्करण संयत्र स्थापित कराये जायेंगे। नवाचार व विस्तार द्वारा भेड़, बकरी, सूकर, चारा क्षेत्र तथा पशुधन बीमा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास करने वाली संस्थाओं एवं संगठनों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता एवं मापदण्ड का निर्धारण भी कर दिया गया है। व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक समूह, किसा सहकारिताएं, संयुक्त देयता समूह तथा धारा-08 की कंपनियां पात्र होंगी। उद्यमी स्वयं प्रशिक्षित हो अथवा प्रशिक्षित विशेषज्ञों को नियुक्त करना होगा। उद्यमी के पास स्वयं अथवा रजिस्टर्ड लीज की भूमि होनी चाहिए। साथ ही योजना के लाभ लेने के लिए उद्यमियों को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अनुरूप प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने बताया कि उद्यमी वेबसाईट ूूण्दसउण्नकलंउपउपजतंण्पद पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी आवेदन पत्र का परीक्षण करेगी। गठित राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात सब्सिडी की राशि स्वीकृत की जायेगी। इस योजना के सम्बन्ध अधिक जानकारी के लिए 18001805141 एवं 0522-2441992 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

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