गुरुग्राम में 26 जनवरी तक ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, ग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे, पतंग पर प्रतिबंध
गुरुग्राम में 26 जनवरी तक ड्रोन
गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा को देखते हुए यहां जिला प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिलाधिकारी और उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, ग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे, पतंग और चीनी माइक्रोलाइट उड़ाने पर 26 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा।
यादव ने साइबर कैफे, गेस्ट हाउस, होटल और पेइंग गेस्ट आवास और मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों के संचालकों को किरायेदारों, नौकरों, आगंतुकों और मेहमानों के रिकॉर्ड और आईडी प्रूफ रखने का आदेश दिया है।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा कारणों से आदेश जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा, "आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।"