आजमगढ़। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय उर्वरक समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता, जिला गन्ना अधिकारी, उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनी के प्रतिनिधि एवं जनपद के उर्वरक थोक विक्रेता शामिल हुए। जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद आजमगढ़ को 10 जनवरी से लगातार निजी क्षेत्र की यूरिया रैक से यूरिया की आपूर्ति प्रारंभ हो गई है तथा लगातार निजी क्षेत्र की युरिया रैक से यूरिया आपूर्ति की जाएगी, जिससे जनपद को किसी भी प्रकार की यूरिया की कमी नहीं होने पाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद में यूरिया निर्धारित दर पर बिक्री होनी चाहिए। किसी भी किसान को जबरदस्ती जिंक वितरण नहीं करना है। यदि किसी भी दुकानदार की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कठोर कार्यवाही की जाए। इसी क्रम में जिला कृषि अधिकारी डॉ0 गगनदीप सिंह द्वारा आज सदर एवं सगड़ी क्षेत्र के अंतर्गत 11 खाद के दुकानदारों का निरीक्षण किया गया तथा सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।
जिसमे उमा फर्टिलाइजर बंशी बाजार, किसान सेवा केंद्र बंशी बाजार, सिंह फर्टिलाइजर उकरौडा, साधन सहकारी समिति बनकट, साधन सहकारी समिति अजमतगढ़, किसान फर्टिलाइजर केशवपुर, किसान उर्वरक केंद्र अनजान शहीद, पीसीएफ नरहन खास, गोपाल फर्टिलाइजर गुलामनगर, जनार्दन उर्वरक विक्रेता गुलामनगर, विशाल खाद भंडार गुलामनगर, सम्मिलित हैं। साथ ही निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर 1350 रुपए प्रति 50 किग्रा0 बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर 266.50 रूपए प्रति 45 किग्रा0 बोरी है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 9451302740 / 9793372403 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 9450753720/9453072429/7839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई/परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं। खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। एक किसान एक समय में एक ही बोरी खरीदें। साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और न ही कानून व्यवस्था को हाथ में ले। इसी के साथ ही सगड़ी क्षेत्र में खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा प्राप्त शिकायत पर सहायक विकास अधिकारी कृषि अहिरौला से जांच कराकर 01 खाद के पीसीएफ केंद्र का लाइसेंस पीओएस मशीन में यूरिया स्टॉक 43.29 मेट्रिक टन होने परंतु केंद्र मे यूरिया नही होने के कारण इस खाद के केंद्र का लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है। इस केंद्र का नाम पीसीएफ रेहड़ा अहिरौला बूढ़नपुर हैं। जनपद के समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री ना करे तथा सभी दुकानदार अपने-अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को चेक कर ले, यदि उनके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में किसी भी प्रकार का यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है तो उसको नियमानुसार खारिज कर दें, अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।