एडीए समेत विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों पर लगाएगा जुर्माना

अब तक अवैध निर्माण का चालान काटकर सील करने और वाद दायर किया जाता था

Update: 2024-05-30 04:33 GMT

अलीगढ़: अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए अब प्रदेशभर में एडीए समेत सभी विकास प्राधिकरण जुर्माना भी लगाएंगे. अब तक अवैध निर्माण का चालान काटकर सील करने और वाद दायर किया जाता था. अब अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने सभी प्राधिकरणों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.

अपर मुख्य सचिव ने सभी विकास के उपाध्यक्षों को यूपी नगर योजना एवं विका अधिनियम 1973 के अधीन विकास क्षेत्रों के सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जिसमें अनाधिकृत निर्माण व अतिक्रमण निवारण के संबंध में कहा गया है कि अधिनियम की धारा-26 में विकास प्राधिकरण को यह अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति महायोजना व जोनल डवलपमेंट प्लान के उल्लंघन में अथवा धारा-14 में विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना विकास कार्य कर रहा हो तो उस पर जुर्माना आरोपित किया जा सकता है. प्राधिकरण के स्तर पर प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण की वेबसाइट, टोल फ्री नंबर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के संबंध में क्विक रेस्पांस टीम (क्यूआरटी) भी गठित की जाए.

शहर के सौंदर्यीकरण के लिए होगी बैठक: अपर मुख्य सचिव के स्तर से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में एडीए वीसी अर्पूवा दुबे के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम डीएम के साथ बैठक करेगी. जिसमें प्रशासन के सहयोग से शहर के सुंदरीकरण पर चर्चा होगी. इसमें शहर के उन इलाकों को भी चिन्हित किया जाएगा. जिसे एडीए सौन्दर्यीकरण के कार्य करवाएगा.

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