भूमि विवाद में घर में घुस कर मारपीट करने के मामले में कार्रवाई की बजाय बघौचघाट के तत्कालीन थानेदार द्वारा पीड़िता के साथ अभद्रता किया था। मामले में सीजेएम ने तत्कालीन थानेदार समेत नौ लोगों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बघौचघाट पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले में विवेचना करेगी।
बघौचघाट थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव की रहने वाली शैल देवी पत्नी लालबहादुर का आरोप था कि 03 जुलाई 2020 की रात गांव में आधा दर्जन लोग लाठी-डंडे से लैस होकर उनके घर पहुंचे। हमलावर घर का कटरैन उजाड़ने लगे। घर पर मौजूद उनकी बेटी पूजा और कविता ने विरोध ने किया तो हमलावरों ने उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद बघौचघाट पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। बघौचघाट पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता एसपी से गुहार लगाई। इसके बाद 16 जुलाई को थाने पर गई तो तत्कालीन थानेदार संजय सिंह ने उसके साथ अभद्रता किया। पीड़िता के साथ गए युवक को फर्जी मुकदमा में फंसाने की धमकी दिया। कार्रवाई नहीं होने पर उसने सीजेएम कोर्ट में गुहार लगाई। सीजेएम सूर्य कांत धर दूबे ने मामले की सुनवाई के बाद बघौचघाट के तत्कालीन थानेदार संजय सिंह, छेदी पुत्र स्व. सिंहासन, लालू पुत्र सुन्दर, नगीना, भरथ, नेबूलाल पुत्रगण लालू, अवधेश पुत्र स्व. जोगी निवासीगण अहिरौली थाना बघौचघाट और दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 147, 323, 504, 506, 452, 308 और 427 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बघौचघाट पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर इसकी रिपोर्ट न्यायालय को देगी।