गाजियाबाद न्यूज़: जनपद में बिना एनओसी भूजल दोहन करने वाले होटल, फार्म हाउस और बैंक्वट हॉल पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नौ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
एनजीटी में भूजल दोहन के मामले में दाखिल याचिका पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसे होटलों की सूची और जुर्माने पर जवाब दाखिल किया है. जनपद के 84 होटलों पर जुर्माना लगाया गया. इन होटलों को अपने यहां बोरवेल बंद कर निगम का पानी ही इस्तेमाल करना होगा. इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल और वायु एक्ट के तहत एनओसी लेनी होगी.
जनपद के कई ऐसे होटल जो 10-20 कमरों के हैं उन्हें बीते दिनों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय से पर्यावरण क्षतिपूर्ति के नोटिस जारी किए गए थे. इन होटलों में बिना किसी एनओसी के जल दोहन किया जा रहा है.
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की ओर से ऐसे होटलों की सूची भी तैयार की गई. इनमें सर्वाधिक होटल रेलवे रोड बजरिया के हें. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि शहर के बड़े होटलों में अधिकांश ने एनओसी ली हुई हैं जबकि छोटे और मंझोले स्तर के होटलों ने भूजल दोहन की एनओसी नहीं ली हैं.
ऐसे में जनपद के 84 होटलों को नोटिस जारी कर अपने यहां लगे अवैध बोरवेल बंद कर जल और वायु की एनओसी लेनी होगी. सभी होटलों को नौ लाख रुपये से दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है.
इन्हें जारी हुए नोटिस आरके रेजीडेंसी, दा टाउन हाउस, गुडलक रिजोर्ट, होटल मेट्रो, होटल अतिथि, अग्रवाल लॉज, होटल शिवा, दा तरंग, मन्नत होटल, सिटी होटल एवं बैंक्वट, यश गेस्ट हाउस, होटल सनशाइन पार्क, होटल इलाइट, होटल मरीना, भारत गेस्ट हाउस, होटल तुषार एलीगेंट, मधु रीजेंसी, होटल इंपीरियल, राजपथ रेजीडेंसी समेत जनपद के 84 होटलों को नोटिस जारी किए गए.