अदालत ने पुत्री से दुराचार में पिता को आजीवन कारावास की सजा दी

50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया

Update: 2024-03-26 04:54 GMT

आगरा: पुत्री को बंधक बना, मारपीट, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत फतेहपुर सीकरी के अजय उर्फ तेजपाल सिंह को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विकास वर्मा ने आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया.

अवयस्क महिला वादी ने 28 अगस्त 19 को थाना जगदीशपुरा में तहरीर देकर कहा कि करीब 6 वर्ष पूर्व उसकी मां ने आरोपी से दूसरा विवाह किया था, इसलिए वह अपने भाई और मां के साथ उसके घर में रहने लगी. मां की मृत्यु हो जाने के तीन माह बाद ही उसके सौतेले पिता ने जबरन मांग भरकर उसे पत्नी की तरह रखने लगा. गांव में रिपोर्ट होने के बाद आरोपी नई आबादी गढ़ी भदौरिया में किराए पर रहने लगा. वहां उसने दुराचार किया, विरोध करने पर मारपीट भी की. एक दिन आरोपी काम पर गया तो उसने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया. अदालत ने सुनवाई के बाद इस टिप्पणी के साथ कि ऐसे अपराधियों का समाज में स्वछंद रहना घातक है. आरोपी किसी सहानुभूति का पात्र नहीं है, दोषी को सजा सुनाई.

यात्रियों का सामान चुराने का आरोपी बरी: रेल यात्रियों को बेहोश कर सामान चुराने के आरोपित फिरोजाबाद के शाहनवाज को वादी और अन्य गवाहों के बयान में विरोधाभास पर अपर जिला जज 12 महेंद्र कुमार ने बरी करने के आदेश दिए. थाना जीआरपी आगरा कैंट में दर्ज मामले के अनुसार वादी कमल सिंह अपनी पत्नी कमला के साथ 9 जुलाई को गोवर्धन की परिक्रमा लगा आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से ग्वालियर जा रहे थे. उनके बराबर बैठे व्यक्ति ने उनको विश्वास में लेकर शीतल पेय पिला दिया. होश आने पर पता चला कि उनका सारा माल चला गया. आरोपी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज पाठक ने की.

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