अदालत ने अपहरण के बाद बालक की हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई

अदालत ने क्वार्सी थाना क्षेत्र में फिरौती के लिए बालक की हत्या के आरोपी को दोषी करार दिया

Update: 2024-04-09 08:29 GMT

इलाहाबाद: एडीजे पांच ऋषि कुमार की अदालत ने क्वार्सी थाना क्षेत्र में फिरौती के लिए बालक की हत्या के आरोपी को दोषी करार दिया है. उसे उम्रकैद व हजार रुपये के अर्थदंड सेदंडित किया है. एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा के अनुसार यह घटना 17 मई 2015 को हुई थी. मामले में हेमंत नगर रावण टीला निवासी ललित कुमार ने तहरीर देकर कहा था कि दोपहर करीब 12 बजे उनका नौ साल का बेटा नितिन घर के बाहर खेल रहा था. तभी कोई उसे बहला-फुसलाकर ले गया. 18 मई की शाम चार बजे किसी ने फोन पर सात लाख रुपये की फिरौती मांगी.

फिरौती की रजामंदी पर घर की छत पर लाल रंग का झंडा लगाने को कहा था. पुलिस ने उसी नंबर को ट्रेस करके तीन दिन बाद घटना का खुलासा किया. 20 मई को एटा के थाना जैथरा क्षेत्र के गांव नगला लीलाधर निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया था. सुनील रावण टीला में किराए पर रहता था. उसकी निशानदेही पर निर्माणाधीन दुकानों से नितिन का शव मिला. उसकी गिरफ्तारी के बाद लोग भड़क गए थे. यहां तक कि उसे मारने पर उतारू हो गए. जैसे तैसे पुलिस ने उसे बचाया था. पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया था कि सुनील पूर्व में ललित के मकान के सामने किराए पर रहता था. नितिन उसे मामा बोलता था. उसने अपहरण के बाद ही बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को बेड में छिपा दिया था. बदबू आने पर पास में दुकानों में शव को ठिकाने लगा दिया. बेड से भयंकर बदबू आ रही थी. यहां तक किसी को शक न हो, इसके लिए आरोपी खुद भी बच्चे को परिवार के साथ ढुंढवा रहा था. पुलिस ने उसे जेल भेज दिया. उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए. अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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