बस में यात्री की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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Update: 2022-12-25 12:03 GMT
बरेली। 22 वर्ष पूर्व एजेंसी कर्मचारी की बस यात्रा के दौरान गोली मारकर हत्या करके डकैती करने के आरोपी काठगोदाम (हल्द्वानी) निवासी निसार अहमद को सत्र परीक्षण में दोषी पाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-9 प्रतिभा सक्सेना ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। केस में अन्य तीन आरोपियों में किच्छा के ग्राम लालपुर निवासी इकबाल अहमद, हल्द्वानी (नैनीताल) निवासी संजय पटवा और सोनू तेजवानी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि 7 सितम्बर 2000 को बहेड़ी थानाध्यक्ष को तहरीर देकर वादी कमल कुमार सब्बरवाल मदद बताया था कि वह अपने भाई अशोक कुमार के साथ बहेड़ी काम से आया हुआ था।
7 सितम्बर 2000 को बरेली जाने के लिए रोडवेज बस में बैठकर जा रहा था। उसी रोडवेज में उनका भतीजा अमित सब्बरवाल भी हल्द्वानी से आ रहा था। अमित गाला सेल्स स्थित मैकेनियर रोड, प्रेमनगर में नौकरी करता था। उधार का पैसा लेकर हल्द्वानी से आ रहा था। कस्वा बहेड़ी में नैनीताल तिराहे पर बस मे ही अमित को एक बदमाश ने गोली मार दी। गोली लगते ही अमित ने दम तोड़ दिया। दूसरे बदमाश ने उसका कत्थई रंग का ब्रीफकेश ले लिया जिसमें रुपये रखे थे। साथ में दो बदमाश और थे। चारों बस रुकते ही कूदकर भाग गए थे। बस से उतरते समय एक बदमाश ने फायर किया, जिससे बहेड़ी निवासी नसीर अहमद घायल हो गया। वादी ने सहयोगियों से एक बदमाश निसार अहमद को मय तमंचा मौके से पकड़ लिया था। मुल्जिम को थाने लेकर आया हूं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या सहित डकैती, आपराधिक षडयंत्र, आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।
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