कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से हैवानियत के मामले में आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पॉक्सो अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) बाबूराम ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि आरोपी सुमित ने 23 मार्च 2016 को नाबालिग के साथ वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसके खिलाफ शामली जिले के कांधला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।
उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पीड़िता की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने 7 साल के भीतर फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई करने वाले विशेष अतिरिक्त सत्र अदालत (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश बाबूराम ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, लड़की की चाची की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 8 गवाह पेश किए। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी आरिज को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। गंभीर घायल 8 वर्षीय बालिका को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था।,उसकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सक मुरली भास्कर ने उसे हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया था। जहां कई दिन तक उसका उपचार चला था।