अदालत ने अपहरण कर दुष्कर्म में सात साल की कैद की सजा सुनाई
अपहरण और धमकाने में 10 साल कैद
वाराणसी: अपर सत्र न्यायाधीश सुमित पंवार ने पट्टी के अजीत को अपहरण, दुष्कर्म व धमकाने के आरोप में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. वादी मुकदमा के अनुसार 16 अगस्त 14 की शाम उसकी बेटी बीए की छात्रा थी. घर से वह बाहर गई तो पहले से ही घात लगाए अजीत, इंद्रजीत उर्फ शिवनारायण व अयोध्या ने उसका अपहरण कर लिया. 18 अगस्त 14 को गांव वालों के सहयोग से बेटी आरोपित अजीत के घर से बरामद हुई. पीड़िता के अनुसार आरोपित अजीत ने उसके साथ दुष्कर्म के बाद जान से मारने की धमकी दी थी. न्यायालय ने अन्य आरोपित शिवनारायण व अयोध्या को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर दोष मुक्त कर दिया है. कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी काशीनाथ तिवारी ने की.
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार ने अपहरण, दुष्कर्म व धमकाने के आरोप में दोषी पाते हुए कोहड़ौर के हौसला प्रसाद को सात वर्ष के कारावास व हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
वादी मुकदमा के अनुसार 1 अप्रैल 12 की शाम उसकी बहन का गांव के हौसला प्रसाद, मेवालाल, वकील अहमद ने अपहरण कर दुष्कर्म किया. शिकायत लेकर युवती का भाई आरोपितों के घर गया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई. न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि शेष आरोपी मेवालाल व वकील अहमद को अलग से तलब किया जाए. कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने की.
मारपीट में दो दोषियों को पांच वर्ष का कारावास: विशेष न्यायाधीश एससीएसटी हरविंदर सिंह की कोर्ट ने अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने के आरोप में दोषी पाते हुए जेठवारा के सड़वा खास निवासी अमरनाथ को पांच वर्ष के कारावास , 7500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. कोर्ट ने इसी मुकदमे में अन्य आरोपी चंद्र प्रताप को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. जेठवारा के सड़वा खास निवासी वादी मुकदमा रामखेलावन के अनुसार गांव के रामनरेश वर्मा, अमरनाथ 18 नवंबर 08 की सुबह लकड़ी के विवाद को लेकर व जमीन के विवाद को लेकर वादी से गाली-गलौच कर मारपीट की. बीच-बचाव करने पहुंचे वादी का बेटे सोनू व केसरी पर कुल्हाड़ी से हमला किया व धमकी दी. दौरान मुकदमा आरोपी रामनरेश वर्मा की मौत हो गई. कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की.