कोर्ट ने 14 वर्ष पुरानी रंजिश में युवक की हत्या करने वाले दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई
बरेली कोर्ट रूम न्यूज़: 14 वर्ष पूर्व जमीन के विवाद में रंजिशन ग्रामीण की रास्ते में रोककर गोली मारकर हत्या करने के दो अभियुक्तों में क्योलड़िया ग्राम फुलईया निवासी प्रताप सिंह व हाफिजगंज अलियापुर निवासी राजपाल को सत्र परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट अजय कुमार शाही ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 65-65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अचल कुमार सक्सेना व एसपीओ रुद्रेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा नत्थू सिंह ने थाना क्योलड़िया में तहरीर देकर बताया था कि उसके गांव के प्रताप सिंह व राजपाल से जमीन की मुकदमेबाजी की रंजिश चल रही है। ये लोग चाचा चेतराम की जमीन पर अवैध कब्जा करके उसे बेचना चाहते हैं। 17 मई 2008 को छोटा भाई कृपाल सिंह पेशी पर सीओ चकबंदी नवाबगंज के यहां जा रहा था। मैं कृपाल सिंह व उसका बेटा वीरेंद्र गांव के भूरे शाह की घोड़ाबुग्गी से बैठकर क्योलड़िया आ रहे थे। जैसे ही बुग्गी परशुरामपुर के आगे दिन में 10 बजे करीब सरदार केवल सिंह के झाले के सामने सड़क पर पहुंचे कि घात लगाए बैठे प्रताप सिंह व राजपाल बाइक से आए और तांगे के आगे बाइक रोककर सड़क जाम कर दी।
आरोपियों ने चेतराम की जमीन पर अवैध धन अर्जित करने के लिए कृपाल सिंह को तांगे से खींचकर तमंचों से फायर कर हत्या कर दी। मैं व वीरेंद्र चिल्लाए तो राहगीर भी बचाने को दौड़े तो आरोपियों ने हवा में तमंचे लहराते हुए चेतावनी दी कि कोई अगर करीब आया तो उसका यही हाल होगा, हवाई फायर करते हुए भाग गए। भाई कृपाल की लाश सड़क किनारे पड़ी है। तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर के मुकदमे भी आरोपियों पर दर्ज कर विवेचना की। आरोप पत्र कोर्ट भेजे थे। शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाहों के बयान कराए थे।