अदालत ने चित्रकूट में मुन्ना भाइयों की जमानत खारिज की

Update: 2024-03-18 07:38 GMT

लखनऊ: पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा देने में पकड़े गए मुन्ना भाइयों की जमानत आवेदन जनपद न्यायाधीश सुनवाई के बाद जिला जज विकास कुमार प्रथम ने निरस्त कर दिया है. सीतापुर चौकी प्रभारी श्यामदेव सिंह ने कर्वी कोतवाली में बीते 1 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि बीते 17 फरवरी को उप्र पुलिस पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में दूसरी पाली में शाम पांच बजे जांच के दौरान अभ्यर्थी प्रतापगढ़ जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के ठाकुर का पुरवा मुर्तजापुर निवासी संदीप कुमार यादव का बायोमैट्रिक संदिग्ध पाया गया. परीक्षा समाप्त होने पर पुलिस टीम ने जब केन्द्र के बाहर अभ्यर्थी से पूछतांछ किया तो उसने बताया कि वह प्रयागराज जिले के होलागढ़ थाने के तुलापुर का निवासी अजय कुमार है. वह संदीप के स्थान पर परीक्षा देने आया था. इसके लिए उसे प्रयागराज में एक व्यक्ति ने फोन से बुलाकर संदीप से पांच लाख रूपए की डील कराई थी. जिसमें संदीप ने 50 हजार रुपये नगद दिए थे. जिसमें से 20 हजार रुपये उसे भी मिले थे. इसके बाद फर्जी तरीके से आधार कार्ड और एडमिट कार्ड तैयार कर वह परीक्षा देने आया था. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था. अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आवेदन पत्र खारिज कर दिया है.

सड़क हादसे के दोषी को ढाई हजार जुर्माना कोर्ट ने सड़क हादसे के दोषी नसीर अहमद निवासी द्वारिकापुरी शंकर बाजार कर्वी पर 2500 रुपये का जर्माना लगाया है. अभियोजन पक्ष से अभियोजन अधिकारी पियूष ने प्रभावी बहस किया.

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