न्यायालय ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को 'असंवैधानिक' घोषित किया

Update: 2024-03-22 10:42 GMT
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को "असंवैधानिक" और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन घोषित कर दिया, और राज्य सरकार से वर्तमान छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने को कहा।अदालत की लखनऊ शाखा के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अंशुमान सिंह राठौड़ नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर कानून को अधिकारातीत घोषित कर दिया।राठौड़ ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती दी थी और साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसों के प्रबंधन पर आपत्ति जताई थी।
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