अदालत ने आठ अभियुक्तों पर किया दोष सिद्ध, देवी मंदिर के विवाद में हुई हत्या
मुजफ्फरनगर: शामली के कैराना में 17 साल पहले देवी मंदिर के विवाद में हुई हत्या के मामले में आठ अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हो गया है। सजा के प्रश्न पर शनिवार को सुनवाई होगी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-तीन के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने मामले की सुनवाई की।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा और वादी के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि देवी मंदिर कैराना के विवाद में 23 सितंबर 2006 को शामली के खेड़ी करमू निवासी नरेंद्र की हत्या कर दी गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। कैराना निवासी मिथलेश ने नौ लोगों के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-तीन में हुई। ट्रायल के दौरान आरोपी अमरनाथ की मौत हो गई। शुक्रवार को अदालत ने अभियुक्त कैराना निवासी रमेशचंद, जुगमेंद्र, रामकुमार, रमन, सुभाष, पदमसेन, संजय और कमल पर दोष सिद्ध किया है। सजा के प्रश्न पर शनिवार को सुनवाई होगी।
क्रॉस केस में चार आरोपी दोष मुक्त
कैराना में मंदिर को लेकर हुए झगड़े में दूसरे पक्ष के जुगमेंद्र ने भी राजकुमार शर्मा, उमेश शर्मा, वेदप्रकाश शर्मा और राम अवतार के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है।