Court ने दंपत्ति को छह लोगों की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई

Update: 2025-01-18 11:40 GMT

Lucknow लखनऊ: लखनऊ की एक अदालत ने शुक्रवार को एक दंपत्ति को अपने परिवार के छह सदस्यों की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई, जिसमें पति के माता-पिता, उसके बड़े भाई, भाई की पत्नी और दो नाबालिग बच्चे शामिल हैं। यह घटना करीब पांच साल पहले 2020 में संपत्ति विवाद को लेकर हुई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहित सिंह की अदालत ने अजय सिंह और उनकी पत्नी रूपा सिंह पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में दंपति का नाबालिग बेटा भी आरोपी है और किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उसका मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है। यह घटना 30 अप्रैल, 2020 को लखनऊ के बंथरा थाना अंतर्गत गुडौली गांव में हुई थी।

अदालत ने दंपति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (एक ही इरादे से कई लोगों द्वारा अपराध करना और प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिए उत्तरदायी है) के तहत मौत की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार अजय सिंह ने अपनी पत्नी रूपा सिंह और नाबालिग बेटे के साथ मिलकर अजय के बड़े भाई अरुण सिंह, उनकी पत्नी राम सखी, उनके नाबालिग बच्चों (बेटा और बेटी) और अजय के माता-पिता राम दुलारी और अमर सिंह की गुडौली स्थित उनके घर पर हत्या कर दी थी।

Tags:    

Similar News

-->