UP के 8 जिलों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

Update: 2025-08-28 18:08 GMT

UP उत्तर प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर लगाया गया प्रतिबंध उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में लागू कर दिया गया है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन सहित) और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित जिलों में इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।

इस प्रतिबंध का मकसद दिवाली और अन्य त्योहारों के समय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है और नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और पटाखों का इस्तेमाल न करें।

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