मकान मालिक को पांच लाख हर्जाना देगी कंपनी

पीड़ित के पक्ष में फैसल देते हुए पांच लाख का हर्जाना देने का आदेश

Update: 2024-03-12 06:21 GMT

गाजियाबाद: भवन निर्माण के ठेके में अग्रिम राशि लेने के बाद भी काम न करने के वाद में उपभोक्ता न्यायालय ने पीड़ित के पक्ष में फैसल देते हुए पांच लाख का हर्जाना देने का आदेश सुनाया है.

संजयनगर निवासी राजकुमार शर्मा ने वर्ष 2018 में अपने भवन निर्माण का ठेका 25 लाख रुपये में इंटिरियर डिजाइनर कंपनी को दिया था. ठेका के अनुसार कंपनी को तीन से चार महीने में काम पूरा करके देना था. आरोप है कि कंपनी तो काम को डेढ़ वर्ष से अधिक समय के लिए लटकाए रखा बल्कि काम भी बहुत घटिया गुणवत्ता का कराया. इस संबंध में पीड़ित ने कंपनी के मलिक के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया. उपभोक्ता न्यायालय के आदेशानुसार कंपनी के कारण पीड़ित को आर्थिक और मानसिक संताप से गुजरना पड़ा, इसलिए कंपनी उन्हें पांच लाख का मुआवजा देगी. इसके लिए छह माह का समय दिया है.

बच्चों ने प्रतियोगिता में दम दिखाया

राजनगर एक्सटेंशन स्थित जीडी गोयंका स्कूल में जूनियर गोएंकन स्पार्टा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने मास्ट तथा स्केटिंग, योगा ड्रिल, पैराशूट ड्रिल, ट्रैफिक लाइट दौड़, क्लीन माय सिटी दौड़ आदि विभिन्न दौड़ में शानदार प्रदर्शन किया. नन्हे-मुन्नों ने प्रधानाचार्या डॉ नेहा शर्मा के साथ मशाल जलाकर खेल शिक्षकों के साथ दौड़ लगाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया. अभिभावकों के लिए भी ट्रस्ट योरसेल्फ दौड़ का आयोजन हुआ.

राष्ट्रीय व्यापार मंडल का विस्तार

राष्ट्रीय व्यापार मंडल शालीमार गार्डन का विस्तार किया गया. इस दौरान मुख्य अतिथि महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा व अशोक मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान सभी का माला-पटका पहनाकर स्वागत किया गया. इस दौरान करीब 174 व्यापारियों ने राष्ट्रीय व्यापार मंडल की सदस्यता ग्रहण की. कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष शैलेंदर सक्सेना ने की. इस मौके पर मनोज गुप्ता, देवेंद्र नागर, राहुल शर्मा, संजय शर्मा आदि लोग मौजूद रहे.

Tags:    

Similar News

-->