लखनऊ। राजधानी में यजदान अपार्टमेंट को लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो गया है। नजूल की भूमि पर बनाई गई इस ईमारत पर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दोबारा शुरू की जायेगी। मिली जानकारी के अनुसार प्राग नारायण रोड स्थित नजूल की भूमि पर बने यजदान अपार्टमेंट को लेकर शासन में की गई अपील खारिज कर दी गई। शासन ने यजदान अपार्टमेंट को तोड़ने के लविप्रा के आदेश को बरकरार रखा है। बिल्डर ने मंडलायुक्त डा. रोशन जैकब के न्यायालय से भी बिल्डिंग तोड़ने के आदेश को रोकने की अपील की थी जो कि खारिज हो गई थी।
बताते चलें कि वर्ष 2015 में नजूल की भूमि पर यजदान अपार्टमेंट बनना शुरू हुआ था। इस अपार्टमेंट के नक्शे को पास कराने के लिए नजूल और फायर सहित कई विभागों से एनओसी लेना था। नजूल की ओर से एनओसी न मिलने के कारण नक्शा जारी नहीं किया गया था, जबकि बिल्डर से लविप्रा के कुछ अफसरों और इंजीनियरों की शह पर 75 लाख रुपये शुल्क जमा करवाया गया। लविप्रा ने 23 जून, 2016 को अपार्टमेंट का काम रोकने की नोटिस जारी की और छह सितंबर 2016 को ध्वस्तीकरण के आदेश भी दिए गए।