सीजेएम कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की बढ़ी मुश्किलें

Update: 2022-07-23 17:10 GMT

पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ लोकप्रतिनिधि अधिनियम व चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बागपत की सीजेएम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। याकूब कुरैशी लंबे समय से तारीख पर नहीं आ रहे थे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बागपत लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर तत्कालीन बसपा एमएलसी प्रशांत चौधरी ने चुनाव लड़ा था। इस दौरान चुनाव प्रचार के लिए तत्कालीन बसपा नेता व पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी बागपत पहुंचे थे।

विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार धामा ने बताया कि नौ मार्च 2014 को बागपत के पुराना कस्बा में एक चुनावी सभा हुई थी। इसमें पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और तत्कालीन बसपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट हरवीर सिंह के खिलाफ बागपत कोतवाली के तत्कालीन एसआई वीरेंद्र सिंह पंवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए 125 लोक प्रतिनिधि अधिनियम व आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्‍होंने बताया कि केस सीजेएम प्रीति सिंह की अदालत में विचाराधीन है। इस मुकदमे के आरोपी पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी अदालत में तारीख पर नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए अदालत ने उनका गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बताया कि केस की सुनवाई की अगली तिथि चार अगस्त निर्धारित की गई है।


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